#बोकारो ~ 30-05-2020 || 08:08 pm
◆ फिर बढ़ा लॉक डाउन -- लॉक डाउन 5.0
◆ इस बार अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने हेतु पास लेने की जरूरत नहीं।
बोकारो: कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है. लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी. ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी.
#कर्फ्यू_से_मिली_राहत
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी. जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा. रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा. अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था. स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी.
#धार्मिक_स्थल_खोलने_की_अनुमति
मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे. कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं. 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे. पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी.
#दूसरे_राज्यों_की_यात्रा_पर_पाबंदी_खत्म
गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है. वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है. हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.
#राज्य_सरकारों_को_लेना_है_फैसला
लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है. अब राज्यों की सरकार तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है. नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं. साभार.... खबर आज़तक
◆ फिर बढ़ा लॉक डाउन -- लॉक डाउन 5.0
◆ इस बार अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने हेतु पास लेने की जरूरत नहीं।
बोकारो: कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है. लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी. ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी.
#कर्फ्यू_से_मिली_राहत
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी. जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा. रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा. अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था. स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी.
#धार्मिक_स्थल_खोलने_की_अनुमति
मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे. कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं. 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे. पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी.
#दूसरे_राज्यों_की_यात्रा_पर_पाबंदी_खत्म
गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है. वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है. हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.
#राज्य_सरकारों_को_लेना_है_फैसला
लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है. अब राज्यों की सरकार तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है. नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं. साभार.... खबर आज़तक


