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◆◆ 4 मई से ग्रीन और ऑरेंज जोन में
◆◆ गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी।
●● नेशनल डेस्क। भारत में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक के लिए लागू किए गए लॉकडाउन (Lockdown) को 2 हफ्ते आगे बढ़ाते हुए 17 मई तक के लिए करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन के दौरान आम जनता को कुछ छूट और रियायतें दी गई हैं। जिन्हें लेकर गृह मंत्रालय ने एक और नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन के तहत अब ग्रीन और ऑरेंज जोन (Green and Orange Zone) में सशर्त ब्यूटी पार्लर और सैलून (Beauty Parlor & Salon) खोलने की इजाजत दी गई है।
●● बता दें कि अभी तक किसी भी जोन में सैलून और नाई की दुकानें दोबारा खोलने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ऑरेंज और ग्रीन जोन में नाई की दुकान, सैलून खोलने की अनुमति होगी।
●● केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि चार मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में हरित और औरेंज जोन में नाई की दुकान एवं सैलून को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी।
●● गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हरित और औरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी। ये छूट चार मई से प्रभावी होंगी जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा। बता दें कि गृह मंत्रालय ने रेड जोन में 130 जिलों, ऑरेंज जोन में 284 जिलों और ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा है।
●● केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया जिसमें संक्रमण के आधार पर बांटे गए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर विशेष गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी दी है। चुनिंदा उद्देश्यों और गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग द्वारा लोगों की आवाजाही। रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक दूरी के नियमों के पालन और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ परिचालन की अनुमति होगी, हालांकि निषिद्ध क्षेत्र में इसकी अनुमति नहीं होगी।
●● रेड जोन में जिन गतिविधियों की अनुमति है उनके अलावा टैक्सी और कैब को चालक के अलावा एक यात्री के साथ परिचालन की अनुमति होगी। अनुमति दी गई गतिविधि के लिए व्यक्ति और वाहन एक जिले से दूसरे जिले जा सकते हैं। चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो यात्री की अनुमति होगी जबकि दुपहिया वाहन पर दो लोग सवारी कर सकते हैं।
●● ग्रीन जोन सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी सिवाय उन गतिविधियों की जिनपर पूरे देश में रोक है। हालांकि, बसों का परिचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही किया जा सकता है और बस डिपो भी आधी क्षमता से काम करेंगे।
#खुलेंगे_ब्यूटी_पार्लर_और_सैलून◆◆ गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी।
●● नेशनल डेस्क। भारत में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक के लिए लागू किए गए लॉकडाउन (Lockdown) को 2 हफ्ते आगे बढ़ाते हुए 17 मई तक के लिए करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन के दौरान आम जनता को कुछ छूट और रियायतें दी गई हैं। जिन्हें लेकर गृह मंत्रालय ने एक और नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन के तहत अब ग्रीन और ऑरेंज जोन (Green and Orange Zone) में सशर्त ब्यूटी पार्लर और सैलून (Beauty Parlor & Salon) खोलने की इजाजत दी गई है।
●● बता दें कि अभी तक किसी भी जोन में सैलून और नाई की दुकानें दोबारा खोलने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ऑरेंज और ग्रीन जोन में नाई की दुकान, सैलून खोलने की अनुमति होगी।
●● केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि चार मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में हरित और औरेंज जोन में नाई की दुकान एवं सैलून को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी।
●● गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हरित और औरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी। ये छूट चार मई से प्रभावी होंगी जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा। बता दें कि गृह मंत्रालय ने रेड जोन में 130 जिलों, ऑरेंज जोन में 284 जिलों और ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा है।
●● केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया जिसमें संक्रमण के आधार पर बांटे गए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर विशेष गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी दी है। चुनिंदा उद्देश्यों और गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग द्वारा लोगों की आवाजाही। रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक दूरी के नियमों के पालन और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ परिचालन की अनुमति होगी, हालांकि निषिद्ध क्षेत्र में इसकी अनुमति नहीं होगी।
●● रेड जोन में जिन गतिविधियों की अनुमति है उनके अलावा टैक्सी और कैब को चालक के अलावा एक यात्री के साथ परिचालन की अनुमति होगी। अनुमति दी गई गतिविधि के लिए व्यक्ति और वाहन एक जिले से दूसरे जिले जा सकते हैं। चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो यात्री की अनुमति होगी जबकि दुपहिया वाहन पर दो लोग सवारी कर सकते हैं।
●● ग्रीन जोन सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी सिवाय उन गतिविधियों की जिनपर पूरे देश में रोक है। हालांकि, बसों का परिचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही किया जा सकता है और बस डिपो भी आधी क्षमता से काम करेंगे।


