◆ एमवी राव बने रहेंगे झारखंड के डीजीपी
◆ SC ने खारिज की याचिका
19-08-2020 || 12:24 pm
राँची (#Yello_Tv_न्यूज़) : सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें झारखंड के डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने कहा है कि यह सर्विस मैटर से जुड़ा मामला है. इसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता. प्रह्लाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती दी थी. बुधवार को करीब 15 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनातो हुए याचिका को खारिज करते हुए याचिका को निष्पादित कर दी है.
◆ राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन, झारखंड सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की. जबकि प्रह्लाद सिंह की तरफ से सीनियर अधिवक्ता वैंकट रमण उपस्थित हुए थे.
◆ झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन्होंने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रह्लाद नारायण सिंह के द्वारा दायर जनहित याचिका मेंटेनेबल नहीं है और अगर यूपीएससी के पैनल से नाम आयेगा तो राज्य सरकार डीजीपी की रेगुलर एपाइंटमेंट कर लेगी. साभार.....



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